उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा! अब कौन संभालेगा कुर्सी? जानिए पूरा सिस्टम

सुरेन्द्र दुबे ,राजनैतिक विश्लेषक
सुरेन्द्र दुबे ,राजनैतिक विश्लेषक

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके कार्यकाल में अभी दो साल बाकी थे, और संसद का मानसून सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ। लेकिन सवाल है – अब क्या होगा? क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है? जवाब है – नहीं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।

संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के तहत उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं और उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।
इसके बाद अनुच्छेद 66 के अनुसार एक नया उपराष्ट्रपति 60 दिनों के भीतर चुना जाना जरूरी होता है।

क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है?

नहीं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए “कार्यवाहक” पद का कोई प्रावधान नहीं हैराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक की व्यवस्था जरूर है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति की स्थिति में यह व्यवस्था लागू नहीं होती

राज्यसभा की कार्यवाही कौन संभालेगा?

चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद:

  • राज्यसभा के उपसभापति कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।

  • यदि उपसभापति अनुपस्थित हों, तो ‘पैनल ऑफ वाइस चेयरमेन’ में से कोई वरिष्ठ सदस्य कार्यवाही चलाता है।

नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है?

अनुच्छेद 66 के अनुसार:

  • उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व नामित सदस्य करते हैं।

  • चुनाव अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के भीतर चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य होता है।

क्या नया उपराष्ट्रपति पिछले कार्यकाल को पूरा करता है?

नहीं। जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वह अपना नया 5 साल का कार्यकाल शुरू करता है। वह केवल पूर्ववर्ती की शेष अवधि के लिए नहीं आता।

ऐतिहासिक उदाहरण

  • 2002 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तब भी उपसभापति ने कार्यभार संभाला और बाद में भैरों सिंह शेखावत नए उपराष्ट्रपति बने।

  • 2022 में वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक जगदीप धनखड़ नहीं चुने गए, तब तक राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति और वाइस चेयरमेन के पैनल ने चलाई थी।

एक पद, कई जिम्मेदारियाँ – लेकिन विकल्प तय हैं

उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से बेहद अहम है, खासकर राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में।
हालांकि, यदि यह पद रिक्त हो जाए, तो संविधान की व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट है – कोई कार्यवाहक नहीं, बल्कि नई प्रक्रिया के तहत चुनाव

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